बिना पासपोर्ट, बिना वीजा: CAA के अंतर्गत कौन और कैसे प्राप्त करेंगे भारतीय नागरिकता?

भारतीय सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, अर्थात CAA को लागू करने का नोटिस जारी किया। CAA के प्रारंभ होने के बाद, लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इस कानून में किसे नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है? और नागरिकता हासिल करने के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? चलिए, आपको इसके जवाब को सरल शब्दों में समझाते हैं।

CAA कानून क्या है?

CAA, यानी नागरिकता संशोधन कानून, एक कानून है जो भारत में प्रवेश करने वाले विशेष समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) के सदस्यों को नागरिकता देने का अधिकार प्रदान करता है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं।

इस कानून के अनुसार, इन समुदायों के सदस्यों ने अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है और उन्हें भारत में स्थायी आसन देने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार, यदि कोई भी सदस्य 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आता है, तो उसे भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना जाएगा।

इसके साथ ही, नागरिकता की अवधि को भी घटाकर, देशीयकरण द्वारा 11 वर्ष से पांच वर्ष कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो इन समुदायों को भारतीय समाज में संघर्ष के बिना समाहित करता है।

किसे मिलेगी नागरिकता?

2014 के 31 दिसंबर से भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के लोग इन देशों के वैध पासपोर्ट या भारत से वैध वीजा के बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के लागू होने से इन तीन देशों के हजारों गैर-मुस्लिम प्रवासीयों को अब बड़ा लाभ होगा। पहले, ये व्यक्तियाँ अवैध रूप से भारत में रह रही थीं या लंबी अवधि के वीजा पर और बिना नागरिकता के, इस पर आधारित थीं जो अब भारतीय नागरिकता की कामना कर रही हैं।

नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है?

नए नियमों के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या अफगानिस्तान के पासपोर्ट और भारत द्वारा जारी आवासीय परमिट की केंद्रीयता की आवश्यकता को लगभग समाप्त कर दिया गया है।

इसके बजाय, जन्म या शैक्षणिक संस्थान प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज, लाइसेंस या प्रमाणपत्र, इन देशों द्वारा जारी भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड, या कोई अन्य दस्तावेज जिनसे साबित हो कि आवेदक नागरिक था, नागरिकता के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होगा।

आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई भी तीन देशों में से किसी एक का नागरिक है या रहा है यह बताने वाले किसी भी दस्तावेज को भी स्वीकार्य माना जाएगा। महत्वपूर्ण है कि ये दस्तावेज उनकी समय सीमा के बाद भी मान्य रहेंगे।

आवेदक को आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के ज्ञान के लिए किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, उसका भाषा में निपुणता ही पर्याप्त होगी।

मान्यता प्राप्त वीजा, विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी आवासीय परमिट, जनगणना गणना अनुसार जारी पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकार या अदालत द्वारा जारी कोई भी पत्र, भारतीय जन्म प्रमाण पत्र, भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड, पंजीकृत किराया समझौता, PAN कार्ड जारी करने का दस्तावेज, केंद्र, राज्य, PSU या बैंक द्वारा जारी दस्तावेज, ग्रामीण या शहरी निकाय के चयनित सदस्य या उनके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र; पोस्ट ऑफिस खाता; बीमा पॉलिसी; उपयोगिता बिल; न्यायालय या न्यायाधिकरण रिकॉर्ड; ईपीएफ दस्तावेज, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र; शैक्षणिक प्रमाणपत्र; नगर पालिका व्यापार लाइसेंस और विवाह प्रमाणपत्र भी शामिल हैं।

इससे पहले, कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ वीजा आवश्यक था।

आवेदन कहां करें?

अब, आवेदकों को अपने आवेदनों को जिलाधिकारी के पास नहीं जमा करना होगा, बल्कि प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

केंद्र सरकार एक विधियुक्त समिति और जिला स्तरीय समिति की स्थापना करेगी, जिन्हें आवेदनों की समीक्षा करने और भारतीय नागरिकता प्रदान या अस्वीकृति का निर्णय लेने का अधिकार होगा।

नियमों के अनुसार, समिति आवेदक की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए जांच कर सकती है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त करना भी शामिल है।

नए कानून के तहत, हर व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होगा, को एक डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जिसे प्राधिकृत प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षित किया जाएगा।

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